बिजनेस डेस्क। PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की मियाद 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो जाएगी। इस तारीख तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि आयकर विभाग के मुताबिक इस समयसीमा तक अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका Permanant Account Number यानी PAN Card निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद किसी भी जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर देने पर आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक कराकर आप जुर्माने एवं अन्य परेशानियों से बच सकते हैं।
आइए जानते हैं PAN Card-Aadhaar Card Linking का प्रोसेस क्या हैः
1. सबसे पहले आपको Income Tax की इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा।
2. वेबसाइट के लेफ्ट साइड में आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन दिखेगा।
3. आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपके सामने नया टैब खुलेगा। इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
5. इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।
इसके बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा और अगर आपके दोनों दस्तावेज पहले से लिंक हैं तो इसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपके पास 12 अंकों की आधार संख्या और पैन कार्ड का विवरण होना चाहिए। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।
SMS के जरिए Aadhaar Card PAN Card Linking का प्रोसेस
आप SMS करके PAN को Aadhaar से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना होगा UIDPAN<12-अंक का आधार><10-डिजिट का PAN> और इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा।
sourceee: DainikJagran