सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की।
'Modi surname' remark | Supreme Court begins hearing of plea filed by Congress leader Rahul Gandhi challenging the Gujarat High Court order which declined to stay his conviction in the criminal defamation case in which he was sentenced to two years in jail by Surat court. pic.twitter.com/vr3RTwfhvv
— ANI (@ANI) July 21, 2023
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है?
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल द्वारा की गई टिप्पणी ‘सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी क्यों है?’ को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इस मामले में सूरत कोर्ट से राहुल गांदी को सजा हुई थी।
Source: NH