चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिए उपयोग होने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में जानकारी मांगी है। इस जानकारी में उन वाहनों के मूल और गंतव्य स्थानों के साथ-साथ उनमें सवार लोगों का विवरण भी शामिल होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे विमानों, हेलीकॉप्टरों के बारे में विवरण देने को कहा है, जिसमें उनके प्रस्थान और गंतव्य स्थान और उनमें सवार लोगों का विवरण भी शामिल है।
मुंबई उपनगर जिले के उप निर्वाचन अधिकारी तेजस सेमल के 12 अप्रैल के एक पत्र में कहा गया था कि यात्रा करने से तीन दिन पहले जिला निर्वाचन कार्यालय को यह जानकारी देनी होगी, हालांकि इस अवधि को अब घटाकर 24 घंटे तक दिया गया है।
सेमल ने मंगलवार रात ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हम कल (17 अप्रैल) एक संशोधित पत्र भेज रहे हैं। उन्हें तीन दिन के बजाय 24 घंटे पहले हमें सूचित करना होगा।”
इसमें विमान/हेलीकॉप्टर किस प्रकार का है और उनमें यात्रा करने वाले लोगों का विवरण भी शामिल होना चाहिए। पत्र के अनुसार, आदर्श आचार संहिता के तहत यह जानकारी देनी होगी जिसे निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की 48 सीट पर लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 20 मई के बीच पांच चरणों में होंगे।