सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मजदूर ट्रेन और बस से भेजे जा रहे हैं उनसे किराया नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रेन या बस में सफर करने वाले मजदूरों को सरकारें खाना दें, अगर वे रेल में सफर कर रहे हैं तो उन्हें रेलवे खाना मुहैया कराए।