डीडीएमए द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
दिल्ली अनलॉक-6 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। डीडीएमए द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी।
दिल्ली में ये अभी भीर रहेंगे बंद:
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
- एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क बंद रहेंगे।
- सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी।
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल बंद रहेंगे।
- बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी और स्पा सेंटर रहेंगे बंद।
दिल्ली इन्हें खोलने की मिली इजाजत:
- सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50 फीसदी ऑफिस में और 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
- प्राइवेट दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत है।
- दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी।
- दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
- ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
- सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी।
- गैरजरूरी सामान/सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।
- सभी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ही खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले जा सकेंगे।
- बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
- 50 फीसदी वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी। सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
- जिम और योगा संस्थानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले जा सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते है।
- धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा, हलांकि श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी।
- पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खुले रहेंगे और आउटडोर योगा एक्टिविटी की अनुमति जारी रहेगी।
- मैरिज हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी। घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी।