इससे पहले देश में कोरोना के मामले बढ़ने पर मास्क और सैनेटाइजर की मनमाने कीमत पर बिक्री की खबरों पर सरकार ने इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में शामिल करने का फैसला लिया था, जिसमें आवश्यक घोषित चीजों की जमाखोरी या अधिक कीमत लेने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
पूरे देश में कोरोना वायरस खतरनाक रूप ले चुका है। हर जगह से मामलों के बढ़ने की ही खबर है, लेकिन इस बीच सरकार ने अजीबोगरीब फैसला लेते हुए मास्क और सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु कानून से बाहर कर दिया है। इस वजह से एक बार फिर कोरोना वायरस से बचाव के सबसे कारगर हथियार यानि मास्क और सैनेटाइजर के लिए लोगों से मनमाना वसूली शुरू हो सकती है।