उत्तर प्रदेश सरकार ने यूं तो कोरोना से लड़ाई के नाम पर हर वीकेंड यानी शनिवार और रविवार लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन शराब और भांग की दुकानों को इससे छूट दी गई है।
पूरा उत्तर प्रदेश सप्ताहांत पर बंद रहेगा लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दौरान भी शराब की दुकानें खुली रखने की अनुमति दी है। शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि हफ्ते में किसी भी दिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं है। गुरुवार रात जारी एक आदेश के अनुसार, सरकार ने बीयर, मॉडल शॉप, विदेशी और देशी शराब और भांग की खुदरा दुकानों को सप्ताहांत पर खुले रहने की अनुमति दी है।हालांकि, यह आदेश उन दुकानों पर लागू नहीं होगा जो कंटेनमेंट जोन के भीतर स्थित हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 जुलाई से सप्ताहांतों पर प्रतिबंध लागू करना शुरू कर दिया है। इस अवधि के दौरान लोग बाहर न निकलें, लिहाजा सभी दुकानें, मॉल, अनाज थोक बाजार और रेस्तरां बंद रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने कहा, “यदि कोई जिला मजिस्ट्रेट इन दुकानों के संचालन के समय में बदलाव करना चाहता है, तो वह आबकारी आयुक्त से अनुमति लेने के बाद ही ऐसा कर सकता है।” यह बात इस तथ्य के मद्देनजर कही गई थी, क्योंकि कुछ जिलाधिकारी शराब की दुकानों को बंद करने के संबंध में एकतरफा निर्णय ले रहे थे।
द लिकर सेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सप्ताहांत में बंद के दौरान उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। एसोसिएशन के महासचिव कन्हैया लाल मौर्य ने कहा कि उन्होंने 15 जुलाई को आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया था।